जनगणना 2027 OBC ड्रॉप-डाउन: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नीतिगत विषय बताया

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एक पंक्ति में: 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना 2027 के साधनों में OBC जातियों की पहले से भरी ड्रॉप-डाउन सूची का आदेश देने से इनकार किया, इसे नीतिगत विषय बताया और OBC Federation of India को अपनी याचिका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास ले जाने की छूट दी।

मुख्य तथ्य

  • आदेश की तिथि28 अक्टूबर 2026
  • याचिकाकर्ताOBC Federation of India
  • पीठCJI सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना (PTI)
  • माँगी गई राहतडिजिटल जनगणना साधनों में OBC जातियों की पहले से भरी ड्रॉप-डाउन सूची
  • न्यायालय का मतनीतिगत निर्णय; कोई निर्देश नहीं
  • परिणामनिपटारा; महारजिस्ट्रार (RGI) और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट
  • वर्तमान तरीकामहारजिस्ट्रार द्वारा चुना गया खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न, ड्रॉप-डाउन नहीं (PTI)

घटनाक्रम

  1. 30 अप्रैल 2025CCPA ने जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया
  2. 2 फरवरी 2026सुप्रीम कोर्ट ने जाति सत्यापन पर Aakash Goel जनहित याचिका निपटाई, अधिकारियों से सुझावों पर विचार करने को कहा
  3. 20 मई 2026सुप्रीम कोर्ट ने जाति गणना के विरुद्ध जनहित याचिका को नीतिगत विषय बताकर खारिज किया
  4. 14 अगस्त 2026गृह मंत्रालय ने जनसंख्या गणना की 40 प्रश्नों वाली अनुसूची अधिसूचित की
  5. 28 अक्टूबर 2026सुप्रीम कोर्ट ने OBC ड्रॉप-डाउन याचिका पर विचार से इनकार किया, याचिका अभ्यावेदन के रूप में महारजिस्ट्रार के पास जाएगी

आपकी परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी

  • UPSCसामान्य अध्ययन II: न्यायिक समीक्षा बनाम कार्यपालिका की नीति, जनगणना अधिनियम 1948, अनुच्छेद 342A, OBC सूचियाँ
  • SSCजनगणना अधिनियम 1948, संघ सूची की प्रविष्टि 69, सुप्रीम कोर्ट पीठ के अध्यक्ष (CJI सूर्य कांत)
  • Bankingकरंट अफेयर्स: जाति जनगणना के प्रारूप पर सुप्रीम कोर्ट, जनगणना 2027 के तथ्य
  • Railwaysएक पंक्ति के तथ्य: याचिकाकर्ता, परिणाम, महारजिस्ट्रार का खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न
  • State PSC105वें संशोधन के बाद राज्यों की SEBC सूचियाँ और राज्य कल्याण योजनाओं के लिए जाति आंकड़े

मुख्य शब्द

अभ्यावेदन (Representation)
किसी शिकायत पर विचार के लिए किसी प्राधिकारी को दिया गया औपचारिक अनुरोध; यहाँ याचिका जाँच के लिए महारजिस्ट्रार के पास जाएगी
छूट के साथ निपटारा
न्यायालय गुण-दोष पर निर्णय दिए बिना मामला बंद करता है, पर पक्षकार को दूसरा उपाय अपनाने की अनुमति देता है
SEBC
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग; अनुच्छेद 342A इनकी पहचान से संबंधित है
SECC 2011
2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, जो दस-वर्षीय जनगणना से अलग एक सर्वेक्षण था

क्या हुआ

बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने OBC Federation of India की उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनगणना 2027 के डिजिटल साधनों में OBC जातियों की पहले से भरी ड्रॉप-डाउन सूची जोड़ने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि उत्तरदाता अपनी जाति हाथ से लिखने के बजाय सूची में से चुन सकें।

PTI और LawTrend के अनुसार पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। पीठ ने कहा कि यह विषय "नीतिगत निर्णय से जुड़ा है" (PTI, The Pioneer के माध्यम से)। LawChakra की रिपोर्ट में केवल CJI और न्यायमूर्ति बागची के नाम हैं। पीठ ने:

  • गुण-दोष पर कोई निर्णय दिए बिना याचिका का निपटारा कर दिया;
  • फेडरेशन को भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट दी; और
  • याचिका की एक प्रति उस कार्यालय को भेजने की अनुमति दी, जिसे अभ्यावेदन माना जाएगा।

जनगणना के प्रारूप में बदलाव का कोई निर्देश नहीं दिया गया।

पृष्ठभूमि

  • जनगणना संघ का विषय है। जाति गणना के निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 69 का उल्लेख किया था (The Week/PTI, 30 अप्रैल 2025)।
  • जनगणना में जाति। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने निर्णय लिया कि जाति गणना को "आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए" (The Week/PTI)।
  • प्रश्नावली। 14 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (महारजिस्ट्रार कार्यालय) ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत जनगणना 2027 की परिवार अनुसूची के लिए 40 प्रश्न अधिसूचित किए (राजपत्र S.O. 4505(E))। मद 10 है: "Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST)/Caste"। LawChakra के अनुसार SC और ST उत्तरदाताओं को अधिसूचित सूचियों के अनुसार दर्ज किया जाता है, जबकि बाकी सभी अपनी जाति खुले टेक्स्ट फ़ील्ड में लिखते हैं।
  • महारजिस्ट्रार का विकल्प। भारत के महारजिस्ट्रार (RGI) ने ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न चुना (PTI)।
  • पहले की याचिकाएँ। यही न्यायालय जाति जनगणना को पहले भी नीति का विषय मान चुका है। 20 मई 2026 को CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाति गणना के विरुद्ध एक जनहित याचिका (*Sudhakar Gummula v. Union of India*) खारिज की थी; तब CJI ने कहा था, "ये सब नीतिगत मामले हैं कि जनगणना जाति-आधारित हो या नहीं" (LiveLaw)। 2 फरवरी 2026 को *Aakash Goel v. Union of India* में न्यायालय ने जाति के सत्यापन से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों से याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करने को कहा था (Verdictum)।

जनगणना 2027 की तिथियों के लिए हमारा पिछला लेख जनगणना 2027 गणना कार्यक्रम (अंग्रेज़ी में) देखें।

मुख्य विवरण

बिंदुविवरण
मामलाOBC Federation of India v. Union of India (रिट याचिका)
तिथि28 अक्टूबर 2026
पीठCJI सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना (PTI)
माँगी गई राहतडिजिटल जनगणना साधनों में OBC जातियों की पहले से भरी ड्रॉप-डाउन सूची
न्यायालय का मतजाति की जानकारी जुटाने का तरीका नीति का विषय है
परिणामनिपटारा; महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट
वर्तमान तरीकामहारजिस्ट्रार द्वारा चुना गया खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न (PTI); LawChakra के अनुसार SC/ST अधिसूचित सूचियों से, अन्य खुले टेक्स्ट फ़ील्ड में

याचिकाकर्ता के तर्क (LawChakra के अनुसार):

  • खुला टेक्स्ट फ़ील्ड सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 की समस्याएँ दोहरा सकता है; LawChakra के अनुसार उसमें 46 लाख से अधिक अलग-अलग जाति नाम दर्ज हुए थे और उसके जाति आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं हुए।
  • अनुच्छेद 342A सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को एक अलग संवैधानिक वर्ग बनाता है, इसलिए जनगणना में OBC की पहचान की व्यवस्था होनी चाहिए।

पीठ की टिप्पणियाँ (LawChakra के अनुसार): CJI ने कहा कि पहले केंद्रीय अधिकारियों को इस विषय की जाँच करनी चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जनगणना कैसे कराई जाए, यह जनगणना प्राधिकरण का नीतिगत निर्णय है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

  • न्यायिक संयम: यह आदेश एक निरंतर क्रम में है: न्यायालय जनगणना की रूपरेखा कार्यपालिका और उसके विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ते हैं और केवल स्पष्ट कानूनी आधार होने पर ही हस्तक्षेप करते हैं।
  • आंकड़ों की गुणवत्ता: जाति स्वतंत्र रूप से लिखी जाए या सूची से चुनी जाए, इससे तय होता है कि उत्तरों को कितनी आसानी से कोड, तुलना और कल्याण तथा आरक्षण नीति में उपयोग किया जा सकेगा।
  • दाँव ऊँचे हैं: LawChakra इसे 1931 के बाद सभी वर्गों की पहली जाति गणना बताता है, इसलिए सही प्रारूप चुनना और भी अहम हो जाता है।
  • रास्ता खुला है: अब महारजिस्ट्रार को फेडरेशन की याचिका पर अभ्यावेदन के रूप में विचार करना होगा।

मुद्दे और आलोचना

  • सूची के पक्ष में (याचिकाकर्ता का मत): ड्रॉप-डाउन से वर्तनी के अलग-अलग रूप और गलत जानकारी कम हो सकती है, और उत्तरों का केंद्र तथा राज्यों की OBC सूचियों से मिलान हो सकता है।
  • खुले फ़ील्ड के पक्ष में (महारजिस्ट्रार द्वारा चुना गया तरीका): एक तर्क यह है कि केंद्र और राज्यों की OBC सूचियाँ अलग-अलग हैं, और 105वें संशोधन (2021) के बाद राज्य अपनी SEBC सूचियाँ स्वयं बनाते हैं। एक ही राष्ट्रीय सूची हर राज्य पर ठीक न बैठे, और तय सूची में वे समुदाय छूट सकते हैं जो अभी सूचीबद्ध नहीं हैं।
  • सत्यापन: *Aakash Goel* जैसी पहले की जनहित याचिकाओं में बिना किसी सत्यापन व्यवस्था के केवल स्व-घोषणा पर निर्भर रहने को लेकर चिंता जताई गई थी (Verdictum)।
  • मुकदमेबाज़ी की सीमाएँ: विषय को नीतिगत बताकर न्यायालय ने प्रारूप का प्रश्न कार्यपालिका पर छोड़ दिया। आलोचक कह सकते हैं कि इससे आंकड़ों की गुणवत्ता की चिंताओं का कोई न्यायिक समाधान नहीं बचता; समर्थकों का कहना है कि तकनीकी रूपरेखा विशेषज्ञों पर ही छोड़नी चाहिए।

आगे की राह

  1. महारजिस्ट्रार बता सकते हैं कि खुले टेक्स्ट वाले जाति उत्तरों को कैसे कोड और मानकीकृत किया जाएगा।
  2. खुला फ़ील्ड बनाए रखते हुए ऐप में स्वतः सुझाव या जाँच (वैलिडेशन) की सुविधा हो, ताकि असूचीबद्ध समुदाय भी अपनी जाति दर्ज कर सकें।
  3. राज्यों से परामर्श हो, क्योंकि वे अपनी SEBC सूचियाँ स्वयं रखते हैं।
  4. आंकड़ों पर भरोसा बढ़ाने के लिए देशव्यापी गणना शुरू होने से पहले पद्धति सार्वजनिक रूप से समझाई जाए।

राजव्यवस्था के और अपडेट दोहराने के लिए हिंदी करंट अफेयर्स देखें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

  • 28 अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना 2027 में OBC जाति ड्रॉप-डाउन की याचिका को नीतिगत विषय बताते हुए उस पर विचार से इनकार किया।
  • याचिकाकर्ता: OBC Federation of India; याचिका का निपटारा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट के साथ हुआ।
  • याचिका को महारजिस्ट्रार का कार्यालय अभ्यावेदन के रूप में लेगा।
  • जनगणना संघ का विषय है: सातवीं अनुसूची, संघ सूची, प्रविष्टि 69।
  • CCPA ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया।
  • जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना प्रश्नावली में 40 प्रश्न हैं, जो 14 अगस्त 2026 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित हुए।
  • अनुच्छेद 342A को 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा जोड़ा गया।

SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक पंक्ति के तथ्य

  • भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत होती है।
  • OBC ड्रॉप-डाउन याचिका सुनने वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ की अध्यक्षता CJI सूर्य कांत ने की।
  • जनगणना 2027 के लिए महारजिस्ट्रार ने ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न चुना।
  • जनगणना में जाति गणना को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी।
  • 105वें संविधान संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी SEBC सूचियाँ बनाने का अधिकार फिर से दिया।

SSC की तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL हिंदी पेज देखें; रेलवे के लिए RRB NTPC हिंदी पेज और UPSC के लिए UPSC प्रारंभिक परीक्षा हिंदी पेज पर जाएँ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "जनगणना की रूपरेखा कार्यपालिका की नीति का विषय है, न्यायिक निर्देश का नहीं।" जनगणना 2027 में जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेशों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

उत्तर में शामिल करने योग्य बिंदु:

  • संवैधानिक और कानूनी आधार: संघ सूची की प्रविष्टि 69, जनगणना अधिनियम, 1948, महारजिस्ट्रार की भूमिका।
  • न्यायालय का दृष्टिकोण: जाति गणना के विरुद्ध और OBC ड्रॉप-डाउन के पक्ष में, दोनों याचिकाओं को नीतिगत माना गया; अभ्यावेदन देने की छूट के साथ निपटारा।
  • संतुलन: खुला फ़ील्ड बनाम पहले से भरी सूची; केंद्र और राज्यों की OBC सूचियाँ; सत्यापन और आंकड़ों की गुणवत्ता।
  • आगे की राह: पारदर्शी कोडिंग पद्धति, राज्यों से परामर्श, केवल स्पष्ट कानूनी आधार पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश।
क्विज़ लोड हो रही है…

स्रोत

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